लाल-पीली-नीली लाइट,VIP स्टीकर पर होगा एक्शन
रतलाम मध्यप्रदेश में निजी गाड़ियों में हूटर लगाने पर पाबंदी लगा दी गई है। पुलिस को सभी जिलों में कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। VIP स्टीकर लगाने पर भी एक्शन लिया जाएगा। 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मध्यप्रदेश में निजी वाहनों पर हूटर, फ्लैश लाईट और वीआईपी स्टीकर लगाने वालों पर अब एक्शन होगा। एमपी पुलिस मुख्यालय ने एक आदेश जारी कर उन वाहनों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, जो अपने निजी वाहन में हूटर, फ्लैश लाइट, वीआईपी स्टीकर और गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।
पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश
5 हजार रुपए तक का जुर्माना
मध्यप्रदेश पुलिस इसके लिए 15 दिन का एक विशेष अभियान चलाएगी। पुलिस मुख्यालय ने भोपाल और इंदौर के पुलिस कमिश्नर समेत प्रदेश के सभी एसपी को निर्देश जारी किए हैं। ऐसे वाहन चालकों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई होगी बल्कि पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भी लगेगा।

